दिवाली से पहले यूपी में बिजली का झटका, 1kW कनेक्शन के लिए अब देने होंगे छह गुना पैसे
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को दिवाली से ठीक पहले बिजली विभाग ने बड़ा झटका दिया है। अब राज्य में 1 किलोवॉट (kW) का नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ₹6,400 का भुगतान करना होगा। यह वृद्धि इसलिए चौंकाने वाली है क्योंकि इससे पहले इसी कनेक्शन के लिए लोगों को केवल ₹1,032 देने पड़ते थे।
प्रीपेड मीटर की RDSS योजना हुई दरकिनार?
उपभोक्ता संगठनों ने बिजली विभाग के इस अचानक फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme – RDSS) के तहत उपभोक्ताओं को प्रीपेड मीटर मुफ्त में उपलब्ध कराने का प्रावधान है।
उपभोक्ता संगठनों का आरोप है कि बिजली विभाग ने यह बड़ा बदलाव बिना नियामक आयोग (Regulatory Commission) की अनुमति के लागू कर दिया है। इस भारी शुल्क वृद्धि के बाद लोग परेशान हैं और इस फैसले का विरोध भी कर रहे हैं।
1kW नया कनेक्शन लेने की प्रक्रिया (वर्तमान नियम)
नए शुल्क लागू होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश में 1 किलोवॉट का नया बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया पहले की तरह ही सरल है और इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन पूरा किया जा सकता है।
आवेदन: उपभोक्ता यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) या अपनी स्थानीय वितरण कंपनी (जैसे मध्यांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल या पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम) के पोर्टल (upenergy.in) या कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन प्रक्रिया: UPPCL पोर्टल पर ‘ऑनलाइन आवेदन’ सेक्शन में जाकर मोबाइल नंबर और पता डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। घरेलू या गैर-घरेलू कनेक्शन का प्रकार चुनकर, 1kW लोड भरना होगा।
दस्तावेज और शुल्क: व्यक्तिगत विवरण और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करने के बाद, आवेदक को नया निर्धारित शुल्क ₹6,400 (लोड के हिसाब से) का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। आवेदन जमा होने के बाद एक एप्लीकेशन नंबर और रसीद प्राप्त होगी।

