केंद्र ने इंडिगो को रद्द उड़ानों का पूरा रिफंड रविवार तक वापस लौटाने के दिए निर्देश
Sandesh Wahak Digital Desk: इंडिगो एयरलाइन्स में लगातार उड़ानों के रद्द होने और देरी के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्रालय ने शनिवार को इंडिगो को निर्देश दिया है कि वह यात्रियों के सभी लंबित रिफंड बिना किसी देरी के तुरंत जारी करे।
मंत्रालय ने साफ आदेश दिया है कि सभी रद्द और बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रक्रिया रविवार रात 8 बजे तक हर हाल में पूरी हो जानी चाहिए। एयरलाइन को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि रद्द होने से प्रभावित यात्रियों से यात्रा योजना बदलने (रीशेड्यूलिंग) का कोई शुल्क नहीं लिया जाए। मंत्रालय ने साफ किया है कि रिफंड प्रोसेसिंग में किसी भी प्रकार की देरी या आदेश का पालन न होने पर एयरलाइन के खिलाफ तुरंत नियामक कार्रवाई की जाएगी।
यात्रियों का सामान 48 घंटे में पहुँचाने का आदेश
एक अन्य महत्वपूर्ण निर्देश में, मंत्रालय ने यात्रियों के खोए या अटके हुए सामान को लेकर स्पष्टता दी है। इंडिगो को निर्देश दिया गया है कि वह रद्द या विलंबित उड़ानों के यात्रियों के सामान को ट्रैक करे और उसे 48 घंटों के भीतर उनके पते पर भेजे। एयरलाइन से यह भी कहा गया है कि वह ट्रैकिंग और डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में यात्रियों से स्पष्ट संवाद बनाए रखे, और मौजूदा यात्री अधिकार नियमों के तहत जरूरत पड़ने पर मुआवजा भी दे।
मंत्रालय ने यात्रियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए इंडिगो को एक समर्पित यात्री सहायता और रिफंड सुविधा सेल (Dedicated Passenger Support and Refund Facilitation Cells) स्थापित करने का निर्देश दिया है। इन सेल्स को सक्रिय रूप से प्रभावित यात्रियों से संपर्क करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके रिफंड और यात्रा व्यवस्था संबंधी प्रक्रियाएं बिना बार-बार फॉलो-अप के पूरी हो जाएं। परिचालन पूरी तरह से स्थिर होने तक ऑटोमेटिक रिफंड का सिस्टम सक्रिय रहेगा।
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