महाराष्ट्र में जल्द लागू होगा नया लोकायुक्त कानून, पूरी होगी अन्ना हजारे की मांग
Sandesh Wahak Digital Desk: महाराष्ट्र राज्य में जल्द ही एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने नया लोकायुक्त कानून लागू करने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसे अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की लंबे समय से चली आ रही माँगों की जीत के रूप में देखा जा रहा है। यह कानून पहले ही राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हो चुका था, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए तीन अहम बदलावों के कारण इसके लागू होने में लगभग दो साल की देरी हुई।
राज्य विधानमंडल ने केंद्र सरकार और राष्ट्रपति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को मंजूरी दे दी है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अन्ना हजारे ने अधिनियम लागू न होने पर 31 जनवरी 2026 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की थी। मूल लोकायुक्त विधेयक विधानसभा द्वारा 2022 में और विधान परिषद द्वारा 2023 में पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे मंजूरी तो दी, लेकिन राज्य को इसमें तीन महत्वपूर्ण संशोधन शामिल करने की सिफारिश की थी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि इन संशोधनों में केंद्रीय कानूनों के तहत स्थापित प्राधिकरणों और राज्य लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट किया गया है। फडणवीस ने बताया कि यदि केंद्रीय निकाय में कार्यरत अधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, तो वे लोकायुक्त के दायरे में आएँगे। एक बड़ा बदलाव यह है कि पुराने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के संदर्भों को हटाकर केंद्र द्वारा पेश किए गए नए आपराधिक कोड भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ संरेखित किया गया है।
संशोधित कानून के तहत, पुराने अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त वर्तमान लोकायुक्त का कार्यकाल नए कानून के लागू होते ही समाप्त हो जाएगा। प्रशासनिक असंतुलन से बचने के लिए, नए लोकायुक्त के कार्यभार संभालने तक मौजूदा लोकायुक्त अपने पद पर बने रहेंगे। संशोधित विधेयक के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, राज्य सरकार इस अधिनियम को जल्द ही लागू करने के लिए तैयार है। इसे महाराष्ट्र में जवाबदेही और भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है।
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