यूपी पुलिस भर्ती: आयु सीमा में 3 साल की छूट की उठी मांग, मंत्रियों और विधायकों ने सीएम योगी को लिखा पत्र
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 पदों पर निकली सिपाही भर्ती को लेकर आयु सीमा का विवाद गरमा गया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दिलाने के लिए अब सरकार के अपने मंत्री और विधायक भी मैदान में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मांग की गई है कि युवाओं के हित में आयु सीमा की बाध्यता को शिथिल किया जाए।

मंत्रियों और विधायकों ने की पैरवी
भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में सामान्य वर्ग की आयु सीमा 18 से 22 वर्ष रखी गई है। इस पर आपत्ति जताते हुए कई दिग्गज नेताओं ने सीएम को पत्र भेजा है। राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार और भाजपा विधायक दिनेश रावत (हैदरगढ़) ने युवाओं की मांग का समर्थन करते हुए आयु सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है।


अनिल कुमार त्रिपाठी (विधायक, निषाद पार्टी) ने अपने पत्र में गोरखपुर के जनता दरबार (18 नवंबर 2025) का हवाला देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने स्वयं अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया था, लेकिन विज्ञप्ति में इसे शामिल नहीं किया गया।
भाजपा सरकार की ख़ामियों के कारण अनियमित हुई पुलिस भर्ती और उसकी वजह से ओवरएज हो गये अभ्यर्थियों को उम्र की छूट देकर, उप्र सरकार नव वर्ष का तोहफ़ा दे!
भाजपा सरकार की लचर और दोषपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का ख़ामियाज़ा बेरोज़गार युवा क्यों भुगतें। हम पुलिस भर्ती के हर अभ्यर्थी की माँग… pic.twitter.com/lF9j7MOMud
— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) December 31, 2025
अखिलेश यादव ने की ‘नए साल के तोहफे’ की मांग
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया (X) के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण भर्तियां अनियमित हुई हैं। उन्होंने मांग की कि जो युवा भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण ‘ओवरएज’ हो गए हैं, उन्हें उम्र में छूट देकर सरकार नए साल का तोहफा दे।
वर्तमान आयु सीमा: सामान्य वर्ग के लिए 18 से 22 वर्ष।
अभ्यर्थियों की मांग: कोरोना काल और भर्तियों में लंबे अंतराल के कारण इसे बढ़ाकर 25 वर्ष (3 साल की छूट) किया जाए।
अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में भर्ती न आने के कारण कई योग्य उम्मीदवार बिना एक भी अवसर मिले ही आवेदन के अयोग्य हो गए हैं।
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