सुप्रीम कोर्ट का कड़ा फैसला, स्कूलों में मुफ्त सैनिटरी पैड न मिले तो रद्द होगी मान्यता
Sandesh Wahak Digital Desk: देश की सर्वोच्च अदालत ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए केंद्र और सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया है कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड उपलब्ध कराए जाएं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने दो टूक शब्दों में कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल इन सुविधाओं को देने में कोताही बरतते हैं, तो उनकी मान्यता (Recognition) रद्द कर दी जाएगी।
संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा है ‘मासिक धर्म स्वास्थ्य’
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण कानूनी व्याख्या की। कोर्ट ने कहा मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए ‘जीवन के मौलिक अधिकार’ का अटूट हिस्सा है। यह छात्राओं की गरिमा, स्वास्थ्य और शिक्षा में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।
अदालत ने केवल सैनिटरी पैड तक ही सीमित न रहकर स्कूलों के बुनियादी ढांचे पर भी कड़े निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर स्कूल में छात्र और छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय हों। सभी स्कूलों में दिव्यांग छात्राओं की जरूरतों के अनुकूल (Disabled-friendly) शौचालय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अगर सरकारें या स्कूल प्रशासन मुफ्त पैड और टॉयलेट की सुविधा देने में विफल रहते हैं, तो उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।
नीति को पूरे देश में लागू करने का निर्देश
यह फैसला जया ठाकुर द्वारा दायर उस जनहित याचिका पर आया है, जिसमें मांग की गई थी कि केंद्र सरकार की ‘मासिक धर्म स्वच्छता नीति’ को केवल कागजों तक सीमित न रखकर देशभर के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को तुरंत कदम उठाने को कहा है।
अदालत ने उन प्राइवेट स्कूलों को चेतावनी दी है जो भारी फीस तो वसूलते हैं लेकिन छात्राओं की इन मूलभूत जरूरतों को नजरअंदाज करते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि लड़कों और लड़कियों के लिए अलग शौचालय और सैनिटरी पैड उपलब्ध न कराने वाले स्कूलों को अपनी मान्यता खोनी पड़ सकती है।
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