Ayodhya News: मोईद खान की रिहाई के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी यूपी सरकार, पीड़िता की मां ने DNA रिपोर्ट पर उठाए सवाल

Ayodhya News: अयोध्या की विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को साक्ष्यों के अभाव में बरी किए जाने के फैसले पर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। शनिवार को विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने साफ किया कि अभियोजन पक्ष इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देगा।

विशेष न्यायाधीश निरुपमा विक्रम की अदालत ने डीएनए रिपोर्ट और अन्य सबूतों को नाकाफी मानते हुए मोईद खान को तो बरी कर दिया, लेकिन उनके नौकर राजू खान को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। पीड़िता की मां ने इस फैसले पर गहरा असंतोष जताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस जांच में जानबूझकर ढिलाई बरती गई और डीएनए रिपोर्ट के साथ भी हेरफेर किया गया। उन्होंने राजू खान के लिए भी मौत की सजा की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि भ्रूण का डीएनए राजू खान से मैच हुआ, इसलिए उसे सजा दी गई, लेकिन मोईद खान के खिलाफ ठोस सबूत नहीं मिले।

वहीं दूसरी तरफ, मोईद खान के बेटे जहीर खान ने इस पूरी कार्यवाही को राजनीतिक साजिश करार दिया है। जहीर का दावा है कि प्रशासन ने जिस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया, वह उनके पिता का नहीं बल्कि उनके चाचा का था, जो ब्रिटेन में रहते हैं। इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सामूहिक दुष्कर्म के आधार पर लगाई गई गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी गलत है। जहीर ने दावा किया कि शुरुआत में उनके पिता का नाम एफआईआर में नहीं था, उसे बाद में राजनीति के तहत जोड़ा गया।

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