महिला डॉक्टर की मौत के केस में BJP विधायक राजू सिंह को 4 साल की सजा, जाएगी विधायकी

BJP MLA Raju Singh: बिहार के साहेबगंज (मुजफ्फरपुर) से भारतीय जनता पार्टी के विधायक राजू कुमार सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। यह सजा साल 2018 के उस मामले में दी गई है, जिसमें न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से महिला डॉक्टर अर्चना गुप्ता की मौत हो गई थी। कोर्ट ने दोषी विधायक को पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया है।

कोर्ट ने क्यों नहीं दी राहत

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सजा पर फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला गैर इरादतन हत्या का है और इसमें नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। विधायक की ओर से अच्छे आचरण और छह बार विधायक रहने का हवाला देकर सजा कम करने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

कौन-कौन सी धाराओं में दोषी

अदालत ने विधायक को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (भाग-दो) और शस्त्र अधिनियम की धारा 30 के तहत दोषी ठहराया। यह घटना 31 दिसंबर 2018 को दिल्ली के फतेहपुर बेरी स्थित एक फार्महाउस में हुई थी, जहां पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की गई थी।

विधायकी और भविष्य पर असर

चार साल की सजा के बाद अब राजू सिंह की विधायकी जाना तय है। जनप्रतिनिधि कानून के अनुसार दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर सदन की सदस्यता खत्म हो जाती है। जेल से रिहाई के बाद भी वह छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। हालांकि, ऊपरी अदालत से राहत मिलने पर सदस्यता बहाल हो सकती है। बिहार विधानसभा सचिवालय जल्द अधिसूचना जारी कर सकता है।

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