दिल्ली हाई कोर्ट से CJP को बड़ी राहत, अभिजीत दीपके का X अकाउंट अनब्लॉक
CJP Account Unblocked: सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) बनाकर चर्चा में आए अभिजीत दीपके को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने CJP के X (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को अनब्लॉक करने का आदेश दिया है। यह आदेश जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत ने सुनाया। केंद्र सरकार ने पहले इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था, जिसके खिलाफ अभिजीत दीपके ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
क्यों लगाया गया था अकाउंट पर बैन
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि NEET परीक्षा लंबित होने के कारण CJP का अकाउंट ब्लॉक किया गया था। सरकार का कहना था कि अकाउंट पर किए गए कुछ पोस्ट्स से छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अफरातफरी फैल सकती थी। इसलिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया था। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि अब NEET परीक्षा पूरी हो चुकी है और अकाउंट को ब्लॉक रखने का उद्देश्य खत्म हो गया है।
कोर्ट की टिप्पणी और आगे की स्थिति
केंद्र सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि जिस वजह से अकाउंट को ब्लॉक किया गया था, वह अब लागू नहीं रही। ऐसे में बैन को जारी रखना उचित नहीं है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि अकाउंट को अनब्लॉक करने वाला आदेश लागू किया जाए। इस फैसले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी को अपने X अकाउंट की पूरी पहुंच फिर से मिल जाएगी, जिस पर लाखों फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं।
फिलहाल, यह मामला यहीं समाप्त माना जा रहा है और CJP अब सोशल मीडिया पर फिर से सक्रिय हो सकेगी।

