राहुल गांधी को MP-MLA Court से राहत, अमित शाह टिप्पणी केस में भाजपा नेता को झटका
UP News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को अमित शाह पर कथित विवादित टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत मिली है। MP-MLA कोर्ट ने भाजपा नेता विजय मिश्र की निगरानी याचिका (रिवीजन पिटीशन) खारिज करते हुए मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही मानहानि मामले की सुनवाई आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
अब इस मामले में 18 जुलाई को स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में अगली सुनवाई होगी, जहां अंतिम बहस की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
कोर्ट ने क्या कहा?
स्पेशल जज राकेश यादव ने अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट में अंतिम बहस की प्रक्रिया चल रही है और इस स्तर पर उसे रोकना उचित नहीं होगा। अदालत ने माना कि भाजपा नेता विजय मिश्र की ओर से दायर निगरानी याचिका स्वीकार करने योग्य नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
यह मामला वर्ष 2018 में दर्ज हुआ था। विजय मिश्र का आरोप है कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी, जिससे उनकी मानहानि हुई।
आवाज का नमूना लेने की मांग पहले ही खारिज
सुनवाई के दौरान भाजपा नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी की आवाज का नमूना (Voice Sample) जांच के लिए लेने की मांग की थी। हालांकि, स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत ने 2 मई को यह अर्जी खारिज कर दी थी और मामले में अंतिम बहस आगे बढ़ाने का आदेश दिया था।
इसके बाद विजय मिश्र ने उसी आदेश को एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली।
भाजपा नेता को लगातार दूसरा कानूनी झटका
Rahul Gandhi की आवाज का नमूना लेने की मांग पहले स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज की थी। अब उसी आदेश के खिलाफ दायर निगरानी याचिका भी एमपी-एमएलए कोर्ट ने निरस्त कर दी है। ऐसे में परिवादी भाजपा नेता को लगातार दूसरी अदालत से झटका लगा है, जबकि राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिली है।
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