बागपत के माफिया धर्मेंद्र किरठल पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, 3.50 करोड़ की जमीन कुर्क

Baghpat News: प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया आईडी-03, गैंगलीडर और हिस्ट्रीशीटर धर्मेंद्र किरठल (Dharmendra Kirthal) की अवैध अकूत संपत्ति पर बागपत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना रमाला और छपरौली पुलिस की संयुक्त टीम ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत उसकी लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपये कीमत की 8,130 वर्ग मीटर जमीन कुर्क कर दी।

रविवार को थाना रमाला में दर्ज धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के आरोपी धर्मेंद्र पुत्र रामपाल, निवासी ग्राम किरठल पट्टी बिजलान, थाना रमाला, बागपत, हाल पता वार्ड नंबर-12, विनोद विहार कॉलोनी, एसएस मंदिर, ऋषिकेश, थाना ऋषिकेश, जिला देहरादून, उत्तराखंड द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट बागपत के आदेश पर उप जिलाधिकारी (SDM) और क्षेत्राधिकारी (CO) नगर बागपत ने मौके पर पहुंचकर कुर्की की कार्रवाई की। इसके साथ ही जब्त संपत्ति का प्रशासक भी नियुक्त किया गया।

कुर्क की गई संपत्ति में ग्राम किरठल में 5,880 वर्ग मीटर और ग्राम लूम्ब में 2,250 वर्ग मीटर, कुल 8,130 वर्ग मीटर कृषि भूमि शामिल है। इसकी बाजारी कीमत लगभग 3.50 करोड़ रुपये बताई गई है।

पुलिस जांच में सामने आया कि धर्मेंद्र ने आपराधिक कृत्यों (Criminal Activities) और समाज विरोधी क्रियाकलापों से अवैध धन अर्जित कर यह जमीनें खरीदी थीं।

धर्मेंद्र पर कुल 55 मुकदमे दर्ज

Mafia Dharmendra Kirthal पर हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों में कुल 55 मुकदमे दर्ज हैं। ये मुकदमे रमाला, छपरौली, मेडिकल मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, नई मंडी, बीबीनगर, ढोलपुर राजस्थान, रोहतक हरियाणा और नजफगढ़ दिल्ली तक दर्ज हैं।

अपराधी धर्मेंद्र (Dharmendra Kirthal) के खिलाफ वर्ष 1992 से 2026 तक धारा 392 (लूट), 395 (डकैती), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 364 (अपहरण), गैंगस्टर एक्ट और गुण्डा एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी वर्तमान में अम्बेडकर नगर की जेल में निरुद्ध है। पुलिस का कहना है कि माफिया की अवैध संपत्ति (Illegal Property) के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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