आजम खान को कलेक्टर पर अभद्र टिप्पणी मामले में दो साल की सजा

Rampur News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने शनिवार को दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए आजम खान को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी (डीएम) पर बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। न्यायाधीश शोभित बंसल की अदालत ने मामले की पूरी सुनवाई और गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला सुरक्षित रखने के बाद आज सुनाया।

क्या था पूरा मामला और वायरल बयान

यह पूरा विवाद 2019 के आम चुनाव के प्रचार प्रसार के समय का है, जब आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। भोट थाना क्षेत्र में आयोजित एक रोड शो के दौरान आजम खान ने मंच से तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम को सीधे निशाने पर लिया था।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनके कथित वीडियो में वे यह कहते सुने गए थे, “ये तनखइया (सैलरी पाने वाले) हैं, इनसे मत डरना। हमारा गठबंधन उनके साथ है जो खुद जूते साफ करा लेती हैं (मायावती के संदर्भ में), इंशा अल्लाह चुनाव खत्म होने के बाद इनसे भी जूते साफ कराऊंगा।” इस भड़काऊ और अमर्यादित बयान के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था और जांच पूरी कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर अब कोर्ट की मुहर लग गई है।

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