शाहजहां की कस्टडी लेने पहुंची CBI खाली हाथ लौटी, पुलिस हेडक्वार्टर में 2 घंटे इंतजार किया

Sandesh Wahak Digital Desk : कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मंगलवार को शाहजहां शेख की कस्टडी CBI को नहीं मिली, जहां केंद्रीय जांच एजेंसी बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर से 2 घंटे के इंतजार के बाद खाली हाथ लौट गई। वहीं हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शाम 4.30 बजे तक शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने के आदेश दिए थे।

इसके अलावा शेख का केस CBI को ट्रांसफर करने को भी कहा था। वहीं इसके साथ ही इस केस से जुड़े सभी कागजात देने का भी आदेश दिया था। शाम 4:40 बजे CBI की टीम उसे लेने के लिए भवानी भवन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

ED की याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस का रवैया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। इसे देखते हुए निष्पक्ष और ईमानदार जांच की जरूरत है। हमें यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि राज्य की एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है।

वहीं कोर्ट ने कहा बंगाल पुलिस आरोपी को बचाने के लिए लुका-छिपी का खेल रही है। आरोपी राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति है। वह बंगाल पुलिस की जांच को प्रभावित कर सकता है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ED की सीबीआई को केस ट्रांसफर करने की याचिका पर सोमवार को फैसला रिजर्व रखा था। इस साल 5 जनवरी को शेख के लोगों ने छापेमारी के दौरान ईडी के टीम पर हमला किया था।

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