Cough Syrup Case: शुभम जायसवाल का नेटवर्क फेल, मास्टरमाइंड का पिता अब एक साल काटेगा जेल
Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद में कोडीन युक्त कफ सिरप की अंतरराष्ट्रीय तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध पुलिस ने अब तक की सबसे कठोर वैधानिक कार्रवाई की है। कुख्यात तस्कर शुभम जायसवाल के संगठित नेटवर्क पर प्रहार करते हुए उसके पिता भोला प्रसाद को पिट एन.डी.पी.एस. (PIT NDPS) एक्ट के तहत एक वर्ष के लिए निरुद्ध कर दिया गया है।
SP के प्रस्ताव पर शासन की मुहर
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अभिषेक वर्मा द्वारा प्रेषित विस्तृत प्रस्ताव पर जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शासन के निरोधक प्राधिकारी ने अपनी मुहर लगा दी है। निरोधादेश 15 अप्रैल से प्रभावी हो गया है, जिसके तहत वाराणसी के थाना आदमपुर निवासी अभियुक्त भोला प्रसाद को अब आगामी एक वर्ष तक जिला कारागार में निरुद्ध रखा जाएगा।
फर्जी फर्म ‘शैली ट्रेडर्स’ के जरिए अंतरराष्ट्रीय तस्करी
जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि शुभम जायसवाल ने अपने पिता भोला प्रसाद की प्रोपराइटरशिप में “शैली ट्रेडर्स” नाम की एक फर्जी फर्म बनाई थी। इस फर्जी फर्म के माध्यम से एबाट (Abbott) कंपनी से भारी मात्रा में कोडीन युक्त ‘फेन्साडिल’ कफ सिरप प्राप्त किया जाता था। फर्जी बिलिंग के सहारे इस सिरप को नशाखोरी के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों और सीमा पार बांग्लादेश तक अवैध रूप से डायवर्ट किया जाता था। इस संगठित नेटवर्क से तस्करों ने करोड़ों रुपये का अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया है।
क्या है पिट एन.डी.पी.एस. एक्ट?
यह अधिनियम मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध रामबाण माना जाता है। इसके अंतर्गत अभियुक्त को बिना जमानत के एक वर्ष तक जेल में निरुद्ध रखने का प्रावधान है, ताकि वह बाहर रहकर अपने आपराधिक नेटवर्क को दोबारा सक्रिय न कर सके। भोला प्रसाद के विरुद्ध यह कार्रवाई उसके खिलाफ दर्ज अन्य मुकदमों की वैधानिक कार्यवाही के अतिरिक्त की गई है।
SP सोनभद्र का संदेश
पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार और ड्रग माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। संगठित अपराध में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा और उनके आर्थिक स्रोतों को पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जाएगा।
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