मानहानि मामले में Rahul Gandhi की याचिका पर आज आ सकता है फैसला

अदालत ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की याचिका पर आज अपना आदेश सुना सकती है।

संदेशवाहक डिजिटल डेस्क। सूरत की एक अदालत ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की याचिका पर आज अपना आदेश सुना सकती है। दोषी ठहराये जाने और सजा सुनाये जाने के फैसले पर रोक लगने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. पी. मोगेरा की अदालत ने गत बृहस्पतिवार को राहुल गांधी के आवेदन पर फैसला 20 अप्रैल तक सुरक्षित रख लिया था।
राहुल को आपराधिक मानहानि (criminal defamation) के इस मामले में दो साल के कारावास की सजा सुनाये जाने के एक निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल की अपील लंबित रहने के बीच फैसला सुरक्षित रखा गया।

अदालत ने Rahul Gandhi को सुनाई थी 2 साल की सजा

आपको बता दें राहुल गांधी (Rahul Gandhi) 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से सांसद (MP from Wayanad, Kerala) बने थे। गत 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janta Party) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता (membership of the Lok Sabha) से अयोग्य करार दिया गया। जिसके बाद राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया। उनके वकीलों ने दो आवेदन भी दाखिल किये जिनमें एक सजा पर रोक के लिए और दूसरा अपील के निस्तारण तक दोषी ठहराये जाने पर स्थगन के लिए था।

अदालत ने 20 अप्रैल तक सुरक्षित रखा था फैसला

अदालत ने राहुल को जमानत देते हुए शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी (Complainant Purnesh Modi) और राज्य सरकार को नोटिस जारी किये थे। उसने पिछले बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुना और फैसला 20 अप्रैल तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।

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