Lucknow News: गैंगरेप में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को मिली एक महीने की पैरोल
Lucknow News: उत्तर प्रदेश के चर्चित पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो फिलहाल गैंगरेप के एक मामले में उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं, को शासन ने एक महीने की पैरोल (दंड का अस्थायी निलंबन) स्वीकृत कर दी है। फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती प्रजापति को यह राहत उनके बड़े भाई छेदीराम और छोटी बहन धनपति (दोनों अमेठी निवासी) के इलाज के लिए दी गई है।
पैरोल की शर्तें और चेतावनी
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 की ओर से अनु सचिव अनीस अख्तर अंसारी ने पैरोल का आदेश जारी किया। यह पैरोल सीआरपीसी की धारा 432 के तहत दी गई है, लेकिन इसके साथ सख्त शर्तें भी जोड़ी गई हैं। पैरोल के दौरान गायत्री प्रजापति को अच्छे आचरण और शांति बनाए रखने की शर्त पर रिहा किया जाएगा। उन्हें दो ज़मानतें और एक निजी मुचलका दाखिल करना होगा।
उन्हें पैरोल अवधि में अपने निवास स्थान के थाने में नियमित उपस्थिति की सूचना देनी होगी। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह एक महीने की पैरोल अवधि कटी हुई सज़ा में नहीं जोड़ी जाएगी। तय तिथि पर जेल में वापस रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर भविष्य में उन्हें हमेशा के लिए पैरोल पाने के अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, साथ ही ज़मानतदारों पर भी कार्रवाई होगी।
जेल में हुआ था हमला
यह राहत ऐसे समय में आई है जब हाल ही में गायत्री प्रजापति पर जेल के भीतर एक सफाईकर्मी बंदी विश्वास ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया था। इस हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें पहले KGMU और फिर लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गायत्री प्रसाद प्रजापति बहुचर्चित खनन घोटाले के भी आरोपी हैं, जिसकी जाँच सीबीआई और ईडी कर रही है। अब देखना यह है कि एक महीने की इस अस्थायी आज़ादी के दौरान उनका आचरण कैसा रहता है।
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