दिल्ली में 23 सेवाओं पर बड़ा फैसला, अब तय समय में पूरे होंगे सरकारी काम

Delhi News: रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए 23 नई सेवाओं को दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज ऐक्ट, 2011 में शामिल कर दिया है। इसका उद्देश्य है कि अब आम नागरिकों और कारोबारियों को सरकारी सेवाएं तय समय सीमा के भीतर मिलें और अनावश्यक देरी खत्म हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से उद्योग, व्यापार, होटल, पर्यटन, निर्माण और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का लक्ष्य दिल्ली को निवेश और रोजगार के लिए और अधिक आसान बनाना है।

अलग-अलग विभागों में तय हुए समय-सीमा के नियम

नई व्यवस्था के तहत कई सेवाओं के लिए स्पष्ट समय सीमा तय कर दी गई है। श्रम विभाग में फैक्टरी योजना स्वीकृति 15 दिनों में और दुकान एवं स्थापना पंजीकरण सिर्फ 1 दिन में पूरा किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवरेज कनेक्शन 15 दिनों में मिलेगा, जबकि फिल्म शूटिंग की अनुमति 15 दिनों में जारी होगी।

बिजली कनेक्शन की प्रक्रिया 60 दिनों में पूरी होगी। तौल-माप उपकरणों का पंजीकरण 45 दिनों में और बैटरी रिसाइक्लिंग से जुड़ी अनुमति 15 दिनों में दी जाएगी। निर्माण सामग्री भंडारण की अनुमति अब सिर्फ 1 दिन में मिल जाएगी।

होटल, लाइसेंस और अन्य सेवाओं में भी समय सीमा तय

नगर निगम से जुड़े होटल पंजीकरण, बूचड़खाना लाइसेंस और मनोरंजन पार्क अनुमति जैसी सेवाएं 60 दिनों में पूरी होंगी। मोबाइल टावर लगाने की अनुमति 30 दिनों में दी जाएगी। कृषि विभाग के लाइसेंस 21 दिनों में पूरे होंगे।

आबकारी विभाग में बार लाइसेंस 30 दिनों में और विभिन्न ब्रांड रजिस्ट्रेशन 42 दिनों में किए जाएंगे। रेरा के तहत बिल्डर और एजेंट रजिस्ट्रेशन भी 30 दिनों में पूरा होगा।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह व्यवस्था नागरिकों को अधिकारों के प्रति सशक्त बनाएगी और प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को समय पर सेवा मिले और दिल्ली विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़े।

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