राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में आज लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई, जानें क्या है विवाद?

Sandesh Wahak Digital Desk: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद अहम है। राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज अहम सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर आज कोर्ट के समक्ष पूरक शपथपत्र (Supplementary Affidavit) दाखिल कर सकते हैं। जिसमें कथित तौर पर राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े साक्ष्य पेश किए जाने की प्रबल संभावना है।

निचली अदालत के आदेश को चुनौती

यह कानूनी लड़ाई कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा शुरू की गई है। 28 जनवरी 2026 को लखनऊ की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि नागरिकता तय करना अदालत के अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction) में नहीं है।

याचिकाकर्ता ने इसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनकी मांग है कि राहुल गांधी के खिलाफ धोखाधड़ी, पासपोर्ट अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act) के तहत मामला दर्ज कर उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।

चैंबर में हुई पिछली सुनवाई

इससे पहले न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने इस मामले की सुनवाई अपने चैंबर में की थी। केंद्र सरकार ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसे ‘इन-चैंबर’ सुनने का अनुरोध किया था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी पहले ही 2019 में राहुल गांधी को भेजे गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित गोपनीय दस्तावेज अदालत को सौंप चुके हैं। कोर्ट इन दस्तावेजों का अवलोकन कर रहा है ताकि याचिका की पोषणीयता (Maintainability) पर निर्णय लिया जा सके।

‘ब्रिटिश नागरिक’ होने का आरोप

याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन में ‘बैकऑप्स लिमिटेड’ (BackOps Ltd) नामक कंपनी के वार्षिक रिटर्न में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। हालांकि, कांग्रेस ने इन आरोपों को हमेशा सिरे से खारिज किया है और इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है।

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