लखनऊ अग्निकांड वाली इमारत पर LDA का बड़ा एक्शन, 15 मौतों वाली बिल्डिंग होगी ध्वस्त
Lucknow News: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज सेक्टर-डी में 22 जून को हुए भीषण अग्निकांड में 15 लोगों की मौत के बाद अब उस इमारत को गिराने का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) की विहित प्राधिकारी कोर्ट ने भवन को नियमों के विपरीत बना हुआ मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया है।
एलडीए की जांच में सामने आया कि इमारत का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार नहीं किया गया था। वहीं, इस मामले में गठित एसआईटी की जांच में भी कई गंभीर लापरवाहियां मिलीं। जांच रिपोर्ट के मुताबिक, भवन में फायर एग्जिट की जगह लिफ्ट बनाई गई थी। इसके अलावा तय मानकों से ज्यादा बिजली का लोड लिया गया था और अग्नि सुरक्षा नियमों का भी पालन नहीं किया गया था।
15 दिन में खुद गिराना होगा निर्माण
एलडीए ने भवन मालिक को आदेश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर अपने स्तर पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करे। प्राधिकरण ने बताया कि यह समय नियमों के तहत दिया गया है।
अगर भवन स्वामी तय समय में कार्रवाई नहीं करता है तो एलडीए खुद ध्वस्तीकरण अभियान चलाएगा। इस कार्रवाई में आने वाला खर्च भी भवन मालिक से ही वसूला जाएगा।
आग में गई थी 15 लोगों की जान
22 जून 2026 को अलीगंज में लगी इस भीषण आग ने 15 परिवारों को गहरा नुकसान पहुंचाया था। आग इतनी तेजी से फैली थी कि कई लोग इमारत के अंदर फंस गए थे। दमकल विभाग और राहत टीमों ने घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद हुई जांच में भवन निर्माण और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आईं।

