UP News: सपा नेता आजम खान-अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका, 2 पैन कार्ड मामले में सजा बरकरार, कोर्ट ने खारिज की अपील
Sandesh Wahak Digital Desk: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, दो पैन कार्ड मामले में सेशन कोर्ट ने दोनों की अपील खारिज कर दी है।
निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।
सेशन कोर्ट में आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने निचली अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें दोनों को दोषी करार देते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी।
इसके साथ ही अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया था। सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल 2026 को इस अपील को खारिज कर दिया।

2019 का है पूरा मामला
यह मामला वर्ष 2019 का है, जिसे भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे।
जांच के दौरान इस प्रकरण में आजम खान की भूमिका भी सामने आई थी। इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को फैसला सुनाते हुए पिता-पुत्र को दोषी ठहराया था।
इसके बाद 25 नवंबर 2025 को सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।
नवंबर 2025 से जेल में बंद
अदालत के फैसले के बाद से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला नवंबर 2025 से रामपुर जिला जेल में बंद हैं। मौजूदा स्थिति में दोनों को किसी प्रकार की राहत मिलने की संभावना नहीं दिख रही है।
उच्च न्यायालय जाने की तैयारी
गौरतलब है कि आजम खान सितंबर 2025 में जेल से रिहा हुए थे, लेकिन 55 दिन बाद 18 नवंबर 2025 को उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा।
सूत्रों के मुताबिक, अब आजम खान के वकील इस मामले में उच्च न्यायालय का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। जल्द ही दोनों की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर किए जाने की संभावना है।

