अब बैंक खाते के चार नॉमिनी रख सकेंगे आप, 1 नवंबर से लागू होगा नया नियम
Bank Account Nominee News : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 1 नवंबर से बैंक खातों में नॉमिनी नामांकन की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। नए नियमों के तहत, ग्राहक अब एक ही जगह पर अपने बैंक खाते के लिए चार नॉमिनी तक नामित कर सकेंगे। सबसे बड़ी राहत देने वाली बात यह है कि खाताधारक यह भी तय कर सकेंगे कि चारों नॉमिनी में से प्रत्येक को राशि का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। इससे पहले, आमतौर पर केवल एक नॉमिनी ही नामित किया जा सकता था और राशि का बंटवारा स्पष्ट नहीं होता था।
यह बदलाव बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत किया गया है, जिसे 15 अप्रैल, 2025 को अधिसूचित किया गया था। इसका उद्देश्य वित्तीय संपत्तियों के हस्तांतरण को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाना है।

किसे बनाएं नॉमिनी? क्या हैं नए नियम?
आप अपने माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चों या परिवार के किसी अन्य सदस्य को नॉमिनी नामित कर सकते हैं। विशेष मामलों में किसी मित्र को भी नॉमिनी बनाया जा सकता है। नाबालिग को भी नॉमिनी बनाना सरल है, लेकिन इस स्थिति में उनके अभिभावक (गार्जियन) का नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा। कुछ लोग किसी ट्रस्ट या संस्था को भी नॉमिनी बना सकते हैं।
नए सिस्टम के तहत, खाताधारक प्रत्येक नॉमिनी के लिए राशि का प्रतिशत (शेयर) निर्धारित करेगा। ध्यान रहे, सभी नॉमिनी के हिस्से का कुल योग 100% होना चाहिए। यह सुविधा परिवार के सदस्यों के बीच राशि के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़ों को रोकने में मददगार साबित होगी।
नॉमिनी को क्रमबद्ध तरीके से सूचीबद्ध किया जाएगा। खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में, पहला नॉमिनी ही दावा प्रस्तुत करने का हकदार होगा। यदि पहले नॉमिनी की भी मृत्यु हो गई हो, तो दावे का अधिकार क्रमशः दूसरे, तीसरे और फिर चौथे नॉमिनी को प्राप्त होगा।

