लैंड फॉर जॉब केस में लालू को सुप्रीम कोर्ट से झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

Sandesh Wahak Digital Desk: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बहुचर्चित ‘जमीन के बदले नौकरी’ (Land for Job) मामले में सोमवार (13 अप्रैल, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सीबीआई (CBI) की एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने लालू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि अदालत इस स्तर पर मुकदमे की कार्यवाही पर रोक नहीं लगाएगी।

लालू यादव की ओर से वैधानिक मंजूरी के बिना जांच किए जाने की दलील दी गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह अपनी इस आपत्ति को मुकदमे की सुनवाई (Trial) के दौरान निचली अदालत के समक्ष उठाएं। लालू यादव के स्वास्थ्य और आयु को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से फिलहाल छूट दे दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

लालू यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने सीबीआई की एफआईआर और तीन आरोपपत्रों (Charge sheets) को रद्द करने की मांग ठुकरा दी थी। हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा मामले में लिए गए संज्ञान (Cognizance) को भी पूरी तरह सही ठहराया था।

क्या है पूरा मामला?

यह घोटाला साल 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में ग्रुप-डी के पदों पर नियुक्तियों के बदले उम्मीदवारों और उनके परिवारों से बेहद कम कीमतों पर जमीनें लालू परिवार के सदस्यों के नाम कराई गई थीं। सीबीआई ने इस मामले में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें लालू यादव समेत उनके परिवार के कई सदस्य नामजद हैं।

राजनीतिक गलियारों में हलचल

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार और केंद्र की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। जहाँ विपक्षी दल इसे बदले की राजनीति करार दे रहे हैं, वहीं जांच एजेंसियों के पक्ष में आए इस फैसले को कानूनी जीत के तौर पर देखा जा रहा है।

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