करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश, रिटायर्ड जज अजय रस्तोगी करेंगे निगरानी

Sandesh Wahak Digital Desk: तमिलनाडु के करूर में हुई एक्टर विजय (Actor Vijay) की TVK (तमिलागा वेट्ट्री कजगम) रैली भगदड़ की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच कराने का आदेश दिया है। इस फैसले में कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की कार्रवाई पर भी फटकार लगाई और इसे देश को हिला देने वाली घटना बताया।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश

यहां जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज अजय रस्तोगी को जांच की निगरानी करने वाली तीन सदस्यीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया।

बताया जा रहा है कि इस समिति में दो IPS अधिकारी भी शामिल होंगे, जिनमें से एक तमिलनाडु कैडर का और दूसरा किसी अन्य राज्य का होगा। कोर्ट ने कहा है कि मद्रास हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने मामले का संज्ञान क्यों लिया, जबकि करूर का क्षेत्राधिकार मदुरै बेंच का था, यह स्पष्ट नहीं है।

रैली और हादसा

दरअसल करूर में अभिनेता और TVK संस्थापक विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई और 60 से अधिक घायल हुए। इस घटना के बाद तमिलनाडु पुलिस ने विशेष जांच टीम (SIT) गठित की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर असंतोष जताया।

दरअसल BJP नेता उमा आनंदन ने 27 सितंबर को हुई घटना की CBI जांच से इंकार करने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। तमिलनाडु BJP नेता जीएस मणि ने भी CBI जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की। जिसके बाद TVK ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र जांच की मांग की और तर्क दिया कि केवल तमिलनाडु पुलिस के अधिकारियों द्वारा जांच किए जाने से निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं।

करूर भगदड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश, रिटायर्ड जज अजय रस्तोगी करेंगे निगरानी

कोर्ट के तर्क

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भगदड़ में हुई मौतों और घायलों की निष्पक्ष जांच के लिए केवल राज्य पुलिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। समिति की निगरानी में CBI जांच यह सुनिश्चित करेगी कि सभी तथ्यों की स्वतंत्र और निष्पक्ष छानबीन हो।

 

Also Read: एनडीए में सीट बंटवारे से नाखुश उपेंद्र कुशवाहा, सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी

Get real time updates directly on you device, subscribe now.