यातायात नियम तोड़ने वालों को मौके पर ही भरना होगा जुर्माना, POS मशीन से होगी ऑनलाइन वसूली
लखनऊ: यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को अब मौके पर ही चालान भरना होगा। परिवहन विभाग ने नकद लेनदेन से बचने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए POS (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन के जरिए जुर्माना वसूलने की नई व्यवस्था शुरू की है। इसके तहत लखनऊ और गाजियाबाद को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है।
मुख्य बिंदु
यातायात नियम तोड़ने पर अब ऑन-द-स्पॉट POS मशीन से डिजिटल भुगतान करना होगा।
लखनऊ आरटीओ को 9 नई POS मशीनें आवंटित की गई हैं।
नगद राशि न लेकर डिजिटल भुगतान से भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने का लक्ष्य।
गाजियाबाद और लखनऊ में पहले चरण में इस व्यवस्था का ट्रायल किया जाएगा।

क्या बदलेगा
अभी तक यातायात अपराधियों को चालान का भुगतान बाद में करना पड़ता था या नकद जुर्माना देना होता था, जिसमें गड़बड़ी की आशंका बनी रहती थी। लेकिन अब POS मशीन से सीधे कार्ड या यूपीआई के माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा। इससे न केवल समय बचेगा, बल्कि भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगेगा।
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, यह व्यवस्था पारदर्शिता और सुविधा को ध्यान में रखकर लाई गई है। अगर ट्रायल सफल रहा, तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।
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