UP News: हाईकोर्ट ने आजम खां के खिलाफ ट्रायल पर रोक बढ़ाई, 28 अगस्त को अगली सुनवाई
Sandesh Wahak Digital Desk: रामपुर के चर्चित यतीमखाना मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खां को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर लगी रोक को 28 अगस्त तक बढ़ा दिया है।
क्या है मामला?
2016 में रामपुर के यतीमखाना को जबरन ढहाने के आरोप में 2019 में आजम खां और अन्य के खिलाफ कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोपों में जबरन बेदखली, डकैती, घर में अनधिकृत प्रवेश और आपराधिक षड्यंत्र जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। यह मामला वर्तमान में एमपी/एमएलए विशेष कोर्ट में विचाराधीन है।
आजम खां की दलीलें
आजम खां की ओर से ट्रायल कोर्ट में मुख्य गवाहों, विशेष रूप से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर अहमद फारूकी की दोबारा गवाही कराने और महत्वपूर्ण वीडियो फुटेज को रिकॉर्ड में शामिल करने की मांग की गई थी। उनका दावा है कि यह वीडियो यह साबित कर सकता है कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने 30 मई 2025 को इस मांग को खारिज कर दिया।
हाईकोर्ट का आदेश
इस आदेश को चुनौती देते हुए आजम खां ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने उनकी संशोधन अर्जी को स्वीकार कर लिया और मुकदमा रद्द करने की मांग को याचिका से हटा दिया। अब यह मामला सह-आरोपियों की याचिकाओं के साथ जोड़ा गया है, जिस पर 28 अगस्त को सुनवाई होगी।
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