Kanpur News: इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से मिली राहत, जेल से रिहाई पर राजनीतिक गलियारों में चर्चा
Kanpur News: कानपुर के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में उनकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और इज़राइल आटेवाला की जमानत याचिका मंजूर कर दी है। यह फैसला 2 सितंबर को सुरक्षित किया गया था, जो अब जारी किया गया है। जमानत मिलने के बाद इरफान सोलंकी और उनके साथियों को अब जेल से बाहर आने का रास्ता मिल गया है।
जल्द होगी रिहाई
जाजमऊ थाने के इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने 26 दिसंबर 2022 को इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इज़राइल आटेवाला और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी को गैंग का प्रमुख बताया गया था। इस समय इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में बंद थे, जबकि रिजवान सोलंकी और इज़राइल आटेवाला कानपुर जेल में थे। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब तीनों को जेल से रिहा किया जा सकता है।
सपा नेताओं को मिल रही राहत
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के नेताओं को लगातार राहत मिल रही है। इससे पहले सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को भी हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। अब इसी कड़ी में इरफान सोलंकी को भी जमानत मिली है। यह फैसला जस्टिस समीर जैन की बेंच ने सुनाया। इस फैसले से सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। अन्य आरोपियों की जमानत पहले ही हो चुकी है, जिससे उनकी रिहाई की संभावना भी जताई जा रही है।
सख्त निगरानी के तहत रिहाई
पुलिस ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार तीनों की रिहाई प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही, कोर्ट ने रिहाई के दौरान निगरानी और शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में सपा नेताओं की स्थिति मजबूत होने की चर्चा हो रही है।
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