Kushinagar News: अब बोतल या डिब्बे में नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल,  प्रशासन का सख्त आदेश

Kushinagar News: कुशीनगर के जिला प्रशासन ने सुरक्षा कारणों के मद्देनजर एक बड़ा फैसला लिया है। जिला पूर्ति अधिकारी (DSO) कृष्ण गोपाल पाण्डेय ने जिले के सभी पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों को कड़ा निर्देश जारी किया है कि किसी भी ग्राहक को खुले बर्तन, डिब्बे, बोतल या कंटेनर में ईंधन की आपूर्ति न की जाए।

केवल वाहनों की टंकी में ही भरा जाएगा तेल

नए निर्देशों के अनुसार, पेट्रोल पंपों पर ईंधन की आपूर्ति अब केवल दो पहिया, चार पहिया या अन्य भारी वाहनों के ईंधन टैंक (टंकी) में ही की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति डिब्बे या बोतल में तेल मांगने आता है, तो पंप संचालकों को उसे साफ मना करना होगा।

लापरवाही बरती तो होगी ‘कठोरतम’ कार्रवाई

जिला पूर्ति अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि प्रशासन की टीमें समय-समय पर पंपों का औचक निरीक्षण करेंगी। यदि किसी भी पंप पर निर्देशों का उल्लंघन पाया गया, तो मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन और लाइसेंसिंग शर्तों के तहत पंप का लाइसेंस रद्द करने जैसी कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि ईंधन का अवैध भंडारण रोका जा सके और सुरक्षा से खिलवाड़ न हो।

पंप संचालकों से सहयोग की अपील

DSO ने सभी वितरकों और संचालकों से अपील की है कि वे इन नियमों का अक्षरशः पालन करें। पहले भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन अब प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की ढील बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

रिपोर्ट: राघवेंद्र मल्ल

 

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