दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को मिली 3 दिन की अंतरिम जमानत

Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के आरोपी और जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उमर की मां के ऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए उसे 1 जून से 3 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया है।

इससे पहले गुरुवार को उमर खालिद ने निचली अदालत के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसने उसकी अंतरिम जमानत की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि अधीनस्थ अदालत ने फरवरी 2020 के सांप्रदायिक दंगों की मुख्य साजिश से जुड़े यूएपीए (UAPA) मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे राहत देने से इनकार कर दिया था।

15 दिन की मांगी थी मोहलत

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई की। अदालत ने उमर को अपनी मां की सर्जरी और देखभाल के लिए सिर्फ तीन दिन (1 से 3 जून तक) की ही अंतरिम जमानत मंजूर की, जबकि उमर खालिद की तरफ से कोर्ट में 22 मई से 5 जून तक यानी पूरे 15 दिनों की मोहलत मांगी गई थी।

इससे पहले निचली अदालत में उमर ने अपने दिवंगत चाचा के चेहलुम (अंतिम संस्कार के बाद की रस्म) में शामिल होने और मां की बीमारी का हवाला देकर 15 दिन की छुट्टी मांगी थी। हालांकि, तब कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि चाचा की रस्मों में शामिल होना उतना अनिवार्य नहीं है और मां की देखभाल के लिए परिवार में दूसरे लोग भी मौजूद हैं।

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