सुप्रीम कोर्ट ने सोनम की जमानत रद्द करने से किया इनकार, मेघालय सरकार को भेजा नोटिस
Sandesh Wahak Digital Desk: सुप्रीम कोर्ट ने चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को एक बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च अदालत ने मेघालय हाईकोर्ट द्वारा सोनम को दी गई जमानत पर तुरंत रोक लगाने या उसे रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मेघालय सरकार की याचिका पर संज्ञान लेते हुए आरोपी सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया है।
अब इस संवेदनशील मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह गुरुवार को होगी। दरअसल, मेघालय सरकार ने हाईकोर्ट के जमानत के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने त्वरित सुनवाई की मांग की थी।
सॉलिसिटर जनरल ने उठाए हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि यह बेहद संगीन और पूरी तरह नियोजित हत्याकांड था। आरोपी पत्नी अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून के बहाने मेघालय के पहाड़ी इलाके में ले गई थी। वहां उसने पहले से तय साजिश के तहत तीन हमलावरों के साथ मिलकर पति पर जानलेवा हमला किया, उसकी हत्या कर दी और शव को गहरी खाई में फेंक दिया।
वारदात के बाद वह फरार हो गई थी, जिसे बाद में उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। सॉलिसिटर जनरल ने हाईकोर्ट के रुख पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जिस जज ने पहले तीन बार आरोपी की जमानत याचिका खारिज की थी, उन्होंने ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने के बाद चौथी बार में उसे बेल दे दी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी रिहा हो चुकी है, इसलिए वे बेल पर रोक नहीं लगाएंगे, बल्कि पहले यह देखेंगे कि निचली अदालत में ट्रायल किस तरह चल रहा है।
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