Siddharthnagar News: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को मिलेगा 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त कर्ज

Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ के जरिए सिद्धार्थनगर जिले के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की बड़ी कवायद शुरू हो गई है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) सेक्टर को रफ्तार देना, नए रोजगार पैदा करना और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। जिले के नवागत उपायुक्त उद्योग शिवशंकर कुमार ने बताया कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सिद्धार्थनगर जनपद को कुल 1,800 लाभार्थियों का चयन करने का लक्ष्य मिला है।

मार्जिन मनी पर 10% की अतिरिक्त सब्सिडी

योजना की बारीकियों को साझा करते हुए उपायुक्त उद्योग शिवशंकर कुमार ने बताया कि उद्योग और सेवा क्षेत्र से जुड़ी 5 लाख रुपये तक की परियोजनाओं को इस योजना में शामिल किया गया है। चयनित लाभार्थियों को चार साल की अवधि के लिए पूरी तरह से ब्याजमुक्त ऋण मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा युवाओं को आर्थिक संबल देने के लिए सरकार की ओर से परियोजना की कुल लागत पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा, जिससे व्यापार शुरू करना और आसान हो जाएगा।

कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कुछ अनिवार्य शर्तें तय की हैं। आवेदक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के तहत आवेदक का कम से कम आठवीं पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही, आवेदक ने सरकार की किसी कौशल प्रशिक्षण योजना का लाभ लिया हो, या फिर उसके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड का स्किल सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।

यहाँ करें ऑनलाइन अप्लाई

योजना का लाभ लेने के इच्छुक युवाओं को आवेदन के साथ पहचान और निवास के पुख्ता प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, शैक्षणिक दस्तावेज, अपनी व्यावसायिक परियोजना की रिपोर्ट और वेंडर का कोटेशन जमा करना होगा। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। योग्य अभ्यर्थी विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [https://msme.up.gov.in](https://msme.up.gov.in) पर जाकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि यदि किसी युवा को योजना से जुड़ी कोई और विस्तृत जानकारी या सहायता चाहिए, तो वह किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग केंद्र कार्यालय में आकर संपर्क कर सकता है।

रिपोर्ट- जाकिर खान

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