औरैया दोहरे हत्याकांड में पूर्व MLC कमलेश पाठक समेत 10 को उम्रकैद, 50-50 हजार का जुर्माना भी

Auraiya News: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में छह वर्ष पूर्व हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में बुधवार को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक समेत कुल 10 अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले से जुड़े एक नाबालिग आरोपी का मुकदमा अलग करके किशोर न्याय बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया है।

यह दिल दहला देने वाली वारदात 15 मार्च 2020 को औरैया के नरायनपुर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर में घटी थी। वहां हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा की मौके पर ही मौत हो गई थी। लगभग छह सालों तक चली लंबी अदालती सुनवाई के बाद आखिरकार पीड़ितों को न्याय मिला। पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक को सजा का ऐलान होते ही उनके समर्थकों में सन्नाटा पसर गया।

अदालत में दोहरे हत्याकांड और उससे जुड़े अन्य संबंधित मुकदमों की सुनवाई एक साथ चल रही थी। मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 32 गवाह अदालत में पेश किए, जबकि अपना बचाव करते हुए आरोपी पक्ष ने सफाई में 39 गवाह प्रस्तुत किए थे। बुधवार को फैसले के दिन किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए न्यायालय परिसर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।

प्राणघातक हमले के केस में 6 आरोपी बरी

दूसरी ओर, इस घटना के बाद पुलिस की तरफ से दर्ज कराए गए प्राणघातक हमले के मुकदमे में अदालत ने छह आरोपियों सत्येंद्र मिश्रा उर्फ डब्बू, राजेंद्र कुमार बाजपेई, रामचंद्र मिश्रा, आलोक चतुर्वेदी, शुभम दुबे और हरगोविंद उर्फ गुड्डू को बरी कर दिया है। इसी मुकदमे के एक अन्य आरोपी रवि चतुर्वेदी की केस की सुनवाई के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है।

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