सहारनपुर मस्जिद केस में हाईकोर्ट की अंतरिम राहत, 6.41 करोड़ की वसूली पर रोक

Saharanpur News: सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में मस्जिद गिराए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मस्जिद कमेटी को अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने 6.41 करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही सरकार को तीन हफ्ते के भीतर काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को होगी। मस्जिद कमेटी के मुतवल्ली मोहम्मद तनवीर अहमद ने 9 सितंबर को याचिका दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि 5 सितंबर को पर्याप्त कानूनी नोटिस और वैध ध्वस्तीकरण आदेश के बिना कार्रवाई की गई।

जुमे की नमाज पर हाईअलर्ट

मस्जिद गिराए जाने के छह दिन बाद जुमे की नमाज को देखते हुए सहारनपुर में करीब 1000 PAC और RRF जवान तैनात किए गए। प्रमुख मस्जिदों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी हुई। जामा मस्जिद में करीब 150 पुलिसकर्मी लगाए गए। पुलिस के अनुसार नमाज शांतिपूर्ण रही और कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

5 सितंबर को गिराई गई थी मस्जिद

प्रशासन ने 5 सितंबर को कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को अवैध बताते हुए गिराया था। कार्रवाई में छह बुलडोजर करीब 16 घंटे चले। मलबा हटाने के दौरान कुआं मिला, जिसकी ASI टीम ने जांच की। अधिकारियों ने इसके 200 से 250 साल पुराना होने की संभावना जताई।

प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद हुई। वहीं मस्जिद पक्ष ने अपील का मौका नहीं देने का आरोप लगाया है। मामले में 6.41 करोड़ रुपये के हर्जाने का आदेश 16 जुलाई 2026 को दिया गया था।

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