लखनऊ हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर FIR दर्ज करने का दिया आदेश, जानें क्या है विवाद
Lucknow News: दोहरी नागरिकता के विवाद मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं और यह गहन जांच का विषय है।
यह मामला रायबरेली की निचली अदालत से जुड़ा है, जहां राहुल गांधी के खिलाफ दोहरी नागरिकता के आधार पर FIR दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आज सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रायबरेली ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मामले में कानूनी कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।
जांच के लिए कोर्ट के कड़े निर्देश
हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कहा, राज्य सरकार को इस मामले की जांच सुनिश्चित करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकार मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी को रेफर कर सकती है। कोर्ट ने माना कि नागरिकता जैसे संवैधानिक मामले में लगाए गए आरोपों की सच्चाई सामने आना जरूरी है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है, जो भारतीय कानून के तहत अवैध है (चूंकि भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता)। अब FIR दर्ज होने के बाद पुलिस या संबंधित एजेंसी को आधिकारिक तौर पर इन दस्तावेजों की सत्यता की जांच करनी होगी।
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