Lucknow News: जिला कोर्ट के पास से हटाए जाएं वकीलों के अवैध कब्जे, हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Lucknow News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कैसरबाग स्थित जनपद न्यायालय के आसपास वकीलों द्वारा किए गए अवैध कब्जों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने नगर निगम लखनऊ को निर्देश दिया है कि इन अतिक्रमणों को तत्काल हटाया जाए। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस की मदद लेकर कार्रवाई की जा सकती है।

72 अवैध अतिक्रमणों की पहचान

सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से कहा गया कि अवैध कब्जों को हटाने से पहले नोटिस देना आवश्यक होगा। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नोटिस केवल अधिकृत निर्माण या कब्जे के मामलों में जरूरी होता है, जबकि सार्वजनिक स्थानों, फुटपाथों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को बिना नोटिस के भी हटाया जा सकता है। अदालत ने कानून का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया है।

मामले में नगर निगम द्वारा दाखिल रिपोर्ट में बताया गया कि संबंधित क्षेत्र में करीब 72 अतिक्रमण पाए गए हैं। इनमें अधिकांश अधिवक्ताओं के चैंबर और कुछ दुकानों के अवैध निर्माण शामिल हैं। अदालत ने निर्देश दिया कि यदि अतिक्रमणकारी नोटिस प्राप्त नहीं करते हैं, तो उसे स्थल पर चस्पा किया जाए और समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाए।

7 अप्रैल तक मांगी गई कार्रवाई रिपोर्ट

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की खंडपीठ ने अनुराधा सिंह व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को तय करते हुए नगर निगम से कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

इसी बीच हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक अन्य जनहित याचिका में राज्य सरकार पर तीसरी बार हर्जाना लगाया है। पूर्व में दो बार हर्जाना लगाने के बाद प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई व भूगर्भ जल विभाग ने शपथ पत्र दाखिल किया था, लेकिन इस बार पंचायती राज विभाग ने अदालत के आदेश के बावजूद हलफनामा प्रस्तुत नहीं किया।

कोर्ट ने लगाया 11 हजार का जुर्माना

इस लापरवाही पर कोर्ट ने 11 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति एके राय की खंडपीठ ने अंजनी कुमार द्विवेदी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

 

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