मालेगांव बम धमाका: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को किया बरी

Sandesh Wahak Digital Desk: बॉम्बे हाई कोर्ट ने साल 2006 में महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाकों के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी चार आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। अदालत ने लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवरिया को निर्दोष करार देते हुए बरी किया है।

बता दें कि 8 सितंबर, 2006 को शब-ए-बारात के दिन मालेगांव की हमीदिया मस्जिद के पास सिलसिलेवार धमाके हुए थे। इस दर्दनाक घटना में 37 बेगुनाह लोगों की मृत्यु हुई थी और 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। मामले की शुरुआती जांच एटीएस (ATS) ने की थी, जिसे बाद में सीबीआई (CBI) और अंततः एनआईए (NIA) को सौंपा गया था। गौरतलब है कि मालेगांव में दो अलग-अलग वर्षों में धमाके हुए थे।

2006 धमाका: इसमें आज हाई कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी किया है।

2008 धमाका: यह 29 सितंबर 2008 को भिक्कू चौक पर हुआ था, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सात आरोपियों को विशेष एनआईए कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी है।

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