नजूल भूमि विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा के पक्ष में दिया फैसला, कार्यकर्ताओं में खुशी
Sandesh Wahak Digital Desk: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी (सपा) को बड़ी राहत देते हुए मुरादाबाद स्थित उनके जिला कार्यालय को खाली कराने के प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से मुरादाबाद के सपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है।
प्रशासनिक कार्रवाई का आधार
मुरादाबाद जिला प्रशासन ने 16 सितंबर को सपा कार्यालय का आवंटन निरस्त करने का आदेश जारी किया था। प्रशासन ने अपने आदेश में मुख्य रूप से दो बातों का हवाला दिया था। यह भवन नजूल की भूमि पर बना है, जो नगर निगम के प्रबंध क्षेत्र में आती है। प्रशासन ने एक शासनादेश का हवाला देते हुए कहा था कि किसी भी भवन का आवंटन अधिकतम 15 वर्ष तक ही वैध रह सकता है, जबकि सपा कार्यालय को तीन दशक से अधिक समय बीत चुका था। इससे पहले 30 जुलाई को भी प्रशासन ने सपा जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी कर कार्यालय खाली करने को कहा था।
सपा की दलील और कोर्ट का फैसला
सपा ने प्रशासन के इस आदेश को भेदभावपूर्ण और अनुचित बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। पार्टी ने तर्क दिया था कि कार्यालय का किराया नियमित रूप से जमा किया जाता रहा है। पार्टी का कब्जा पूरी तरह वैध है। सभी बकाया नियमित रूप से जमा किए गए हैं, बावजूद इसके केवल राजनीतिक कारणों से कार्रवाई की जा रही है।
मामले की सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासनिक आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में माना कि नोटिस की प्रक्रिया में आवश्यक तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया था।
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