बहराइच दरगाह उर्स पर हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं, 19 मई को होगी अगली सुनवाई

Sandesh Wahak Digital Desk: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने बहराइच स्थित सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर प्रस्तावित वार्षिक उर्स आयोजन को लेकर दाखिल याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। अदालत ने याचियों को फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को तय की गई है।

वक्फ संख्या 19, दरगाह शरीफ बहराइच की ओर से दायर याचिका में जिलाधिकारी द्वारा उर्स की अनुमति न दिए जाने के आदेश को चुनौती दी गई थी। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ए.आर. मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ ने याचियों से यह स्पष्ट करने को कहा कि उन्हें यह याचिका दाखिल करने का अधिकार कैसे प्राप्त हुआ और जिस कमेटी के माध्यम से याचिका दाखिल की गई है, उसका गठन किसके द्वारा और किन कानूनी प्रावधानों के तहत किया गया।

रविवार को मुख्य उर्स मेला प्रस्तावित

याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल.पी. मिश्रा ने अदालत से समय की मांग की ताकि वे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सकें। साथ ही उन्होंने आग्रह किया कि रविवार को मुख्य उर्स मेला प्रस्तावित है, इसलिए अंतरिम प्रार्थना पत्र पर तत्काल सुनवाई की जाए। परंतु अदालत ने इस मांग को अस्वीकार कर दिया।

इसके पश्चात याचियों की ओर से शनिवार को विशेष पीठ गठित करने का अनुरोध किया गया, जिसे न्यायालय ने यह कहते हुए ठुकरा दिया कि विशेष पीठ के गठन का अधिकार केवल मुख्य न्यायमूर्ति के पास है। हालांकि, खंडपीठ ने याचियों को इस संबंध में मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल करने की स्वतंत्रता अवश्य प्रदान की है।

इस प्रकार दरगाह उर्स आयोजन को लेकर उत्पन्न विवाद पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, और अंतिम निर्णय के लिए अब 19 मई की अगली सुनवाई का इंतजार किया जाएगा।

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