लखनऊ के नगर आयुक्त पर FIR दर्ज कराने के आदेश, फर्जी नौकरी से जुड़ा है मामला

Sandesh Wahak Digital Desk: लखनऊ सीजेएम कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट के आधार पर जलकल विभाग में नौकरी से जुड़े मामले में नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत सिंह पर FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। इस मामले में नगर आयुक्त समेत कुल छह लोगों पर केस दर्ज करने के निर्देश दिया है।

बता दें कि रजनी खंड शारदा नहर निवासी प्रमोद कुमार सिंह चौहान की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। आरोप है कि 2023 में जलकल विभाग में राजकुमार नाम के एक शख्स को नौकरी दी। यह नौकरी मृतक आश्रित के पद पर मिली थी। नौकरी पाने के लिए राजकुमार ने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया। दस्तावेजों की जांच भी नहीं करवाई गई। राजकुमार की जलकल विभाग में सहायक लेखाकार के पद पर तैनाती कर दी गई।

शिकायतकर्ता ने अदालत में कहा कि उनसे कई बार इस मामले की लिखित शिकायत दी, लेकिन मामले की जांच नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जिस मृतक के नाम पर नौकरी दी गई। उसका असली नाम चुन्ना था। जबकि आरोपी राजकुमार के पिता का नाम चुन्नीलाल है। इस बात को भी नजरअंदाज किया गया।

नगर आयुक्त को नहीं मिला कोई आदेश

तो वहीं इस पूरे मामले नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह से बात की गई। तो उन्होंने कहा कि अभी कोई आदेश हमें नहीं मिला है। पुलिस-प्रशासन से भी किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। जब आदेश मिल जाएगा, तब अपने वकील के माध्यम से उसका जवाब दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि कोर्ट के आदेश का सम्मान करना सबकी जिम्मेदारी है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि जलकल विभाग के कर्मचारी चुन्ना की मौत के बाद उसके बेटे राजकुमार को नौकरी दी गई थी। लेकिन राजकुमार ने जो कागजात लगाए थे, वे सभी फर्जी थे। नकली दस्तावेजों के जरिए राजकुमार को नगर निगम में सहायक लेखाकार के पद पर तैनाती दी गई है।

इस मामले में प्रमोद कुमार सिंह चौहान ने शिकायत की और CJM कोर्ट में वाद दाखिल किया। इसमें कहा गया कि शिकायत के बाद भी वरिष्ठ अफसरों ने दस्तावेजों की जांच नहीं की थी।

अदालत ने कही ये बात

तो वहीं इस मामले की सुनवाई के दौरान CJM कोर्ट ने कहा कि मामले में शिकायत के बाद जांच न करना गलत है। यह लापरवाही और धोखाधड़ी जैसा मामला है। CJM ऋषिकेश पांडेय ने फर्जी दस्तावेज के जरिए नौकरी हासिल करने वाले सहायक लेखाकार राजकुमार सहित नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह पर भी FIR दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया।

अदालत ने जलकल विभाग के महाप्रबंधक राम कैलाश गुप्ता, वाराणसी के वर्तमान महाप्रबंधक राघवेंद्र, पूर्व महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार वर्मा, सचिव रमेश चंद्र, पूर्व वित्त अधिकारी अजय गुप्ता के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

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