समय रैना पर सुप्रीम कोर्ट का 3 लाख रुपये जुर्माना, रणवीर अलाहाबादिया को भी लगाई फटकार
Samay Raina: सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में दिए गए हलफनामे का उल्लंघन किया है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि यह राशि 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। साथ ही चेतावनी दी कि तय समय में जुर्माना जमा नहीं करने पर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, “हमें लगता है कि समय रैना ने अदालत को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने हमारे आदेशों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन किया है।”
रणवीर अलाहाबादिया को भी लगी फटकार
मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहन की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को भी फटकार लगाई। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों खुद को युवाओं का आदर्श मानते हैं, लेकिन यह समझ से परे है कि वे किस तरह के यूथ आइकॉन हैं।
इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश के युवाओं के पास इन दोनों से कहीं बेहतर रोल मॉडल मौजूद हैं।
नए शो का भी हुआ जिक्र
सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि समय रैना नए शो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने SMA Foundation से संपर्क नहीं किया। तुषार मेहता ने कहा कि रैना ने अपने नए शो में “नई शुरुआत” की बात कही और मंच पर नींबू-मिर्ची भी लटकाई। भले ही उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इससे अदालत के आदेशों के उल्लंघन का संकेत मिलता है। कोर्ट ने इन टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए जुर्माना लगाने का फैसला सुनाया।
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