Driving License नियमों में हो सकता है बड़ा बदलाव, 50 साल की उम्र तक वैध रखने पर विचार

Driving License Rule News : देश के करोड़ों वाहन चालकों को आने वाले समय में बड़ी राहत मिल सकती है। केंद्र सरकार ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन संबंधी कई सेवाओं को आसान बनाने की तैयारी में है। प्रस्तावित बदलावों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता बढ़ाकर 50 वर्ष की उम्र तक करने पर विचार किया जा रहा है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो लोगों को बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

लाइसेंस रिन्यूअल के झंझट से मिल सकती है राहत

मौजूदा नियमों के अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस आमतौर पर 20 वर्ष तक वैध रहता है, जिसके बाद उसका नवीनीकरण कराना पड़ता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब इस व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रहा है। प्रस्ताव के मुताबिक, एक बार ड्राइविंग लाइसेंस जारी होने के बाद वह सीधे 50 वर्ष की उम्र तक मान्य रह सकता है। इससे बड़ी संख्या में वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

वाहन संबंधी सेवाएं हो सकती हैं पूरी तरह ऑनलाइन

सरकार वाहन मालिकों के लिए भी कई प्रक्रियाओं को आसान बनाने की योजना पर काम कर रही है। वाहन का मालिकाना हक ट्रांसफर करने और परमिट रिन्यूअल जैसी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके लागू होने पर लोगों को बार-बार आरटीओ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और अधिकांश काम ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे।

सरकार का मानना है कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार से प्रक्रियाएं अधिक पारदर्शी होंगी और लोगों का समय भी बचेगा। अधिकारियों के अनुसार, ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने के बाद भी लाइसेंस और अन्य सेवाओं की फीस पहले की तरह ही ली जाएगी, इसलिए राज्यों के राजस्व पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा।

ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर भी रहेगी नजर

प्रस्तावित बदलावों के तहत सरकार एक ऐसे सिस्टम पर भी काम कर रही है, जिसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को निगेटिव पॉइंट दिए जा सकते हैं। यदि किसी चालक के खिलाफ बार-बार नियम तोड़ने के मामले सामने आते हैं, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित या रद्द भी किया जा सकता है।

यदि ये प्रस्ताव लागू होते हैं, तो ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन ट्रांसफर और अन्य परिवहन सेवाओं से जुड़ी प्रक्रियाएं पहले की तुलना में अधिक सरल और डिजिटल हो जाएंगी।

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