अन्नदाताओं की बल्ले-बल्ले: ₹160 बढ़ा गेहूं का दाम, मंत्री सतीश शर्मा ने दिए सख्त निर्देश

Sandesh Wahak Digital Desk: उत्तर प्रदेश के खाद्य तथा रसद राज्यमंत्री सतीश चन्द्र शर्मा ने मंगलवार को रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत गेहूँ खरीद की प्रगति की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुख सचिव रणवीर प्रसाद समेत सभी क्रय एजेंसियों के एमडी और सम्भागीय खाद्य नियंत्रक मौजूद रहे। बैठक में किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और क्रय केंद्रों पर व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त करने पर जोर दिया गया।

अन्नदाताओं की बल्ले-बल्ले: ₹160 बढ़ा गेहूं का दाम, मंत्री सतीश शर्मा ने दिए सख्त निर्देश

गेहूं खरीद: लक्ष्य और अब तक की प्रगति

बैठक में मंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रदेश में गेहूं की आवक तेजी से शुरू हो चुकी है। इस वर्ष ₹2585 प्रति क्विंटल निर्धारित है, जो पिछले वर्ष से ₹160 अधिक है। अब तक 51 जनपदों के 464 केंद्रों पर 13,388 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। प्रस्तावित 6500 केंद्रों में से 5439 को मंजूरी मिल चुकी है। भारत सरकार ने 10 लाख मी.टन का लक्ष्य दिया है, लेकिन प्रदेश में 30 लाख मी.टन से अधिक गेहूं आने की संभावना है।

अन्नदाताओं की बल्ले-बल्ले: ₹160 बढ़ा गेहूं का दाम, मंत्री सतीश शर्मा ने दिए सख्त निर्देश

बोरों की व्यवस्था और भंडारण

बोरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने बहु-स्तरीय योजना बनाई है। भारत सरकार से 76,000 पीपी गांठ और 20,000 जूट गांठ बोरों का आवंटन मिला है। उचित दर विक्रेताओं (कोटेदारों) से भी अच्छी गुणवत्ता के पुराने बोरों को खरीदने की अनुमति दी गई है। धान खरीद (CMR) के अवशेष 3.05 लाख मी.टन को तेजी से राइस मिलों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं ताकि गेहूं के लिए जगह खाली हो सके।

मंत्री के प्रमुख निर्देश: “किसान को न हो असुविधा”

सतीश चन्द्र शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी कि किसानों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई हो।

केंद्रों पर सुविधाएं: पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था, छाया और सफाई अनिवार्य हो।

प्रचार-प्रसार: ₹160 की मूल्य वृद्धि के बारे में किसानों को मीडिया के माध्यम से जागरूक किया जाए ताकि वे बिचौलियों के बजाय सरकारी केंद्रों पर आएं।

ई-उपार्जन: अधिक से अधिक किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए।

समयबद्धता: सभी क्रय केंद्र समय से खुलें और बैनर पर सभी आवश्यक सूचनाएं (न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि) स्पष्ट रूप से अंकित हों।

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