Chinnaswamy Stadium Stampede: ‘गलत तरीके से फंसाया गया…’, भगदड़ मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंची RCB

Sandesh Wahak Dgital Desk: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 की चैंपियन बनने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की विक्ट्री परेड के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत के मामले ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है।

RCB

टीम की मालिकाना कंपनी रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स लिमिटेड (RCSL) ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को चुनौती दी है।

क्या है मामला?

3 जून को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स को हराकर RCB ने पहली बार IPL खिताब जीता। इसके बाद 4 जून को बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में टीम की जीत का जश्न मनाने के लिए एक विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते भगदड़ मच गई। हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए।

RCB पर आपराधिक मुकदमा, हाईकोर्ट में दी गई याचिका

घटना के बाद बेंगलुरु के कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में RCB की मालिक कंपनी RCSL, कार्यक्रम आयोजक कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (KSCA) के अधिकारियों के खिलाफ नामजद आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

RCSL ने अब इस FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उसका कहना है कि उन्हें “गलत तरीके से मामले में फंसाया गया” है। कंपनी ने दलील दी है कि उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्पष्ट किया था कि कार्यक्रम में प्रवेश मुफ्त है, लेकिन प्री-रजिस्ट्रेशन आवश्यक था।

ऐसे में आयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराना गलत है।

आयोजक कंपनी और KSCA की भी याचिका

इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क ने भी FIR को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी है। उनका दावा है कि कार्यक्रम का आयोजन KSCA की ओर से किया गया था और पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण स्थिति बिगड़ी।

उन्होंने यह भी कहा कि स्टेडियम के बाहर पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं था, जिससे भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया।

पुलिस और प्रशासन का पक्ष

बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि उन्होंने कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं दी थी, क्योंकि उसी दिन कर्नाटक विधानसभा में भी RCB की जीत का जश्न मनाने का कार्यक्रम तय था।

पुलिस के मुताबिक, RCB, KSCA और डीएनए ने अनुमति के अभाव में भी कार्यक्रम आयोजित किया और सोशल मीडिया पर फैंस को आमंत्रित कर माहौल को और बिगाड़ दिया।

FIR में कहा गया है कि जब कार्यक्रम की जानकारी टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर फैली, तब पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी और सुरक्षा इंतजाम की मांग की थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।

जांच जारी, कुछ गिरफ्तारियां भी

मामले की जांच CID को सौंप दी गई है। इस बीच RCB के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

वहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिलहाल KSCA अधिकारियों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

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