यूपी पुलिस भर्ती में महिलाओं को 20% आरक्षण देने का आदेश, EWS कोटे पर हाईकोर्ट बड़ा फैसला
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि सब-इंस्पेक्टर (सिविल पुलिस), प्लाटून कमांडर (PAC) और फायर सर्विस की भर्ती में EWS महिलाओं के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किया जाए।
क्या था मामला
54 EWS महिला उम्मीदवारों ने याचिका दायर कर बताया कि पुलिस भर्ती बोर्ड ने सामान्य और EWS महिला आरक्षण को गलत तरीके से मिला दिया था, जिससे उन्हें पूर्ण 20% आरक्षण नहीं मिल पाया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 902 सीटों के भीतर EWS महिलाओं का कोटा पूरा नहीं हुआ, जबकि भर्ती बोर्ड ने दावा किया था कि 903 सीटों से आरक्षण की आवश्यकता पूरी हो गई।
हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि EWS महिलाओं के लिए अलग मेरिट सूची बनाई जाए। खाली पड़ी सीटों पर योग्य EWS महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाए। पहले से चयनित उम्मीदवारों को नौकरी से न हटाया जाए। भविष्य में सही तरीके से आरक्षण लागू किया जाए।
न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने स्पष्ट किया कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। अब राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए EWS महिलाओं के लिए 20% आरक्षण सुनिश्चित करना होगा। इस फैसले से हजारों महिला उम्मीदवारों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।
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