उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारी शुरू, चुनाव आयोग ने की रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति

Sandesh Wahak Digital Desk: भारत के निर्वाचन आयोग ने आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने इस संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। यह कदम मौजूदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उठाया गया है, जिससे यह पद फिलहाल रिक्त है।

निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है। जबकि, राज्यसभा के महासचिव को इस बार के चुनाव के लिए मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है।

कैसे होती है उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग को देश के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त है। वहीं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 की धारा 3 के तहत, केंद्र सरकार के परामर्श से एक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर का कार्यालय नई दिल्ली में होता है। इसके अलावा, आयोग आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है, जो चुनाव प्रक्रिया में तकनीकी और प्रशासनिक सहयोग करते हैं।

इस बार राज्यसभा से मिली ज़िम्मेदारी

परंपरा के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को बारी-बारी से उपराष्ट्रपति चुनाव का रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है। पिछली बार यह जिम्मेदारी लोकसभा महासचिव को दी गई थी, इसलिए इस बार यह दायित्व राज्यसभा महासचिव को सौंपा गया है। निर्वाचन आयोग ने यह नियुक्ति विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से की है।

अब जबकि निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रिया का पहला कदम उठा लिया है, उम्मीद की जा रही है कि आगामी कुछ हफ्तों में उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का एलान भी कर दिया जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान के जरिए होता है।

 

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