‘बिहार SIR में आधार कार्ड या अन्य दस्तावेज मान्य’, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए नए निर्देश
Sandesh Wahak Digital Desk: बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश दिया कि वह मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के लिए आधार कार्ड को भी एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करे।
सुप्रीम कोर्ट ने उन 65 लाख लोगों को बड़ी राहत दी है, जिनके नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिए गए थे। कोर्ट ने उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से अपना दावा पेश करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने कहा जिन मतदाताओं के पास आधार कार्ड या कोई अन्य 11 वैध दस्तावेज हैं, वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपना दावा दर्ज करा सकते हैं।
राजनीतिक दलों को भी निर्देश
कोर्ट ने इस मामले में सभी राजनीतिक दलों को भी शामिल किया है। कोर्ट ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि इतनी बड़ी संख्या में नाम हटने के बावजूद राजनीतिक दलों के बूथ-स्तरीय एजेंटों (BLA) ने सिर्फ दो आपत्तियां दर्ज कराईं। कोर्ट ने पार्टियों से कहा कि वे आगे आएं और मतदाताओं को अपना दावा दर्ज कराने में मदद करें।
इस पर चुनाव आयोग ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वह किसी भी मतदाता को बाहर नहीं रखेगा और पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष तरीके से पूरा किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
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