Rampur News: दो पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सज़ा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
Sandesh Wahak Digital Desk: रामपुर के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट रखने से संबंधित एक मामले में सात साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसके अलावा, कोर्ट ने उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम पहले से ही एक अन्य मामले (दो पैन कार्ड मामले) में सात साल की सज़ा काट रहे हैं।
केस की पृष्ठभूमि
यह मामला 2019 में रामपुर के शहर विधायक आकाश सक्सेना द्वारा सिविल लाइंस थाने में दर्ज कराया गया था। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम के पास दो पासपोर्ट हैं, और उन्होंने कथित तौर पर एक पासपोर्ट का इस्तेमाल विदेश यात्रा के लिए भी किया था। आरोपपत्र के अनुसार, पासपोर्ट संख्या Z4307442 (जारी 10 जनवरी 2018) में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 अंकित है। वहीं, उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों (हाईस्कूल, बीटेक, एमटेक) में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 अंकित है।
शिकायत में कहा गया था कि अब्दुल्ला आजम ने जानबूझकर असत्य और कूट रचित दस्तावेज़ों के आधार पर यह पासपोर्ट बनवाया और उसका उपयोग अनुचित लाभ लेने के लिए किया। यह मामला एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में विचाराधीन था। अब्दुल्ला आजम ने इस मुकदमे को निरस्त कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटाया था, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली, जिसके बाद सुनवाई दोबारा शुरू हुई।
कोर्ट ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से पेश हुए अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया और सज़ा सुनाई। जिन धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया था, उनमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 420, 467, 468, 471 और पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12(1) (ए) शामिल हैं।
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