दिल्ली-NCR में प्रदूषण से राहत: नए साल से पहले हटा GRAP-4, अब स्टेज-3 की पाबंदियां रहेंगी लागू
Sandesh Wahak Digital Desk: दिल्ली-एनसीआर के निवासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी की वायु गुणवत्ता (AQI) में सुधार को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने GRAP-4 (ग्रैप-4) के तहत लगाई गई सख्त पाबंदियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है। हालांकि, दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए GRAP-3 की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी।
तेज हवाओं ने सुधारी हवा की सेहत
CAQM की उप-समिति ने 24 दिसंबर को मौसम विभाग (IMD) और IITM के पूर्वानुमानों की समीक्षा की। बैठक में पाया गया कि तेज हवाओं के कारण दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) सुधरकर 271 पर पहुंच गया है, जो ‘खराब’ (Poor) श्रेणी में आता है। इसी सुधार के मद्देनजर 13 दिसंबर को लागू किए गए स्टेज-4 (Severe+) के आदेश को रद्द कर दिया गया।
क्या खुला और क्या रहेगा बंद?
ग्रैप-4 हटने से कुछ गतिविधियों में ढील मिलेगी, लेकिन ग्रैप-3 लागू होने के कारण गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक जारी रहेगी। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह नियम सख्ती से लागू रहेगा। CAQM ने निर्देश दिया है कि पूरे NCR में स्टेज-1, 2 और 3 के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए ताकि प्रदूषण का स्तर दोबारा ‘अति गंभीर’ (Severe+) श्रेणी में न पहुंचे।
आने वाले दिनों की चेतावनी
विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में हवा की गति कम होने से AQI फिर से बढ़ सकता है। इसी के मद्देनजर आयोग ने संबंधित एजेंसियों को ग्रैप-2 और 3 के उपायों को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, नागरिकों से अपील की गई है कि वे धूल नियंत्रण और कचरा न जलाने जैसे नियमों का पालन कर अपना सहयोग दें।

