Lucknow News: कैसरबाग का शातिर अपराधी सद्दाम जिलाबदर, पुलिस की गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई

Sandesh Wahak Digital Desk: राजधानी लखनऊ में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस आयुक्त न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार, 09 फरवरी 2026 को न्यायालय ने कैसरबाग थाना क्षेत्र के निवासी और शातिर अपराधी मोहम्मद सद्दाम को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत ‘गुंडा’ घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) करने का आदेश दिया है।

दबंगई और अपराध पर लगाम

पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (संख्या 242) के अनुसार, विपक्षी मोहम्मद सद्दाम (29 वर्ष) के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से संयुक्त निदेशक अभियोजन अवधेश कुमार सिंह ने तर्कों के साथ अपराधी के कृत्यों को समाज के लिए खतरा बताया। पत्रावली और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने सद्दाम को 06 माह की अवधि के लिए लखनऊ की सीमा से बाहर रहने का आदेश सुनाया।

मोहम्मद सद्दाम का आपराधिक इतिहास

अभियुक्त सद्दाम घसियारी मंडी, कैसरबाग का रहने वाला है और उस पर चोरी, मारपीट और SC/ST एक्ट जैसे गंभीर मुकदमे दर्ज हैं।

  • मु0अ0सं0 106/2016: धारा 457/380 IPC (घर में घुसकर चोरी)।
  • मु0अ0सं0 267/2017: धारा 380/411 IPC (चोरी का माल बरामदगी)।
  • मु0अ0सं0 130/2024: धारा 115(2), 352, 351(2) BNS एवं 3(1)(द)/3(1)(ध) SC/ST एक्ट।
  • मु0अ0सं0 188/2024: धारा 191(2), 333, 115(2), 352, 351(2) BNS (मारपीट एवं दंगा)।

अब सद्दाम को अगले 6 महीनों तक लखनऊ जिला प्रशासन और पुलिस की निगरानी में शहर से बाहर रहना होगा। यदि वह इस अवधि के दौरान लखनऊ की सीमा में पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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