Auraiya News: पूर्व मंत्री कमलेश पाठक को 6 साल की कैद, कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में सुनाया बड़ा फैसला
Sandesh Wahak Digital Desk: औरैया जनपद की विशेष MP/MLA कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व मंत्री कमलेश पाठक के विरुद्ध एक दशक पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कमलेश पाठक को दोषी करार देते हुए 6 साल के कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है।
गैंगस्टर मामले में आया फैसला
विशेष न्यायाधीश (MP/MLA कोर्ट) ने लंबे समय से चल रहे इस मामले की सुनवाई पूरी करते हुए यह निर्णय दिया। कमलेश पाठक पर संगठित अपराध और गिरोह बनाकर अवैध गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप थे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समाज में कानून का शासन स्थापित करने के लिए ऐसे कठोर फैसलों की आवश्यकता है।
इनको भी मिली सजा, गनर को मिली राहत
सजा की जद में केवल पूर्व मंत्री ही नहीं आए, बल्कि उनके सहयोगियों पर भी कोर्ट ने डंडा चलाया है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों को 5-5 साल की जेल और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस मामले में सह-आरोपी रहे गनर अवनीश के लिए राहत भरी खबर रही; कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में उसे गैंगस्टर मामले से बरी (Acquitted) कर दिया है।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
फैसले के वक्त औरैया कोर्ट परिसर और उसके आसपास सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए थे। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि समर्थकों की भीड़ के चलते कानून-व्यवस्था न बिगड़े। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने पूर्व मंत्री को हिरासत में ले लिया।
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