आतंक पर भारत का एक्शन! UAPA के तहत 23 पाकिस्तानी नागरिकों को घोषित किया गया आतंकी

Sandesh Wahak Digital Desk: केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत 23 लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, इन सभी के नाम UAPA की चौथी अनुसूची में शामिल किए गए हैं। सूची में शामिल अधिकांश लोग जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे प्रतिबंधित आतंकी संगठनों से जुड़े बताए गए हैं और फिलहाल पाकिस्तान या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में रह रहे हैं।

गृह मंत्रालय के मुताबिक, यह फैसला UAPA की धारा 35 के तहत लिया गया है। सरकार का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इन व्यक्तियों की आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है, इसलिए उन्हें आधिकारिक तौर पर आतंकवादी घोषित किया गया है।

नगरोटा और सुंजवां हमलों से जुड़े नाम भी सूची में

नई सूची में मसूद इलियास कश्मीरी, मोहम्मद मुसादिक, मुफ्ती मोहम्मद असगर खान और हाफिज अब्दुल शकूर जैसे नाम शामिल हैं। इन पर वर्ष 2016 में नगरोटा स्थित भारतीय सेना के शिविर पर हुए आतंकी हमले और 2022 में जम्मू के सुंजवां इलाके में सुरक्षा बलों पर हुए हमले से जुड़े होने के आरोप हैं।

इसके अलावा, अब्दुल रऊफ और हाफिज खालिद वलीद को लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईद का करीबी सहयोगी बताया गया है।

बेंगलुरु से पाकिस्तान पहुंचा आरोपी भी सूची में शामिल

इस सूची में मोहम्मद शहीद फैसल उर्फ उस्ताद उर्फ जाकिर का नाम भी शामिल है। गजट अधिसूचना के अनुसार उसका स्थायी पता बेंगलुरु (कर्नाटक) है, जबकि वर्तमान में वह पाकिस्तान के रावलपिंडी में रह रहा है।

सरकार का आरोप है कि उसके संबंध लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा और ISIS से जुड़े मॉड्यूल से रहे हैं। उस पर सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कट्टरपंथ की ओर प्रेरित करने, आतंकी संगठनों के लिए भर्ती करने, हथियारों का प्रशिक्षण दिलाने और आतंकी गतिविधियों के लिए धन जुटाने जैसे गंभीर आरोप भी हैं।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जांच की प्रक्रिया को और मजबूती मिलेगी। यह अधिसूचना गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश राठी द्वारा जारी की गई है।

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