NEET UG ग्रेस मार्क्स विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, NTA को बड़ी राहत, याचिका खारिज
Supreme Court: NEET UG परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के खिलाफ दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ग्रेस मार्क्स रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की गई थी। इस फैसले से NTA को राहत मिली है और अब मौजूदा परिणामों के आधार पर आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी।
क्या थी याचिकाकर्ताओं की मांग
मामले की सुनवाई जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि परीक्षा के कुछ प्रश्नों के उत्तर NCERT की पुस्तकों से मेल नहीं खाते थे, फिर भी अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। उनका आरोप था कि ये अंक मनमाने तरीके से दिए गए हैं। उन्होंने अदालत से ग्रेस मार्क्स रद्द करने और बिना इन अंकों के संशोधित मेरिट लिस्ट जारी करने की मांग की थी।
कोर्ट ने क्या कहा
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा की पारदर्शिता और NCERT मानकों का हवाला दिया, जबकि NTA ने अपने फैसले का बचाव किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने माना कि याचिका में उठाए गए तर्क इतने मजबूत नहीं हैं कि मौजूदा परिणामों में बदलाव किया जाए। इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।
फैसले का क्या होगा असर
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद NEET UG की मौजूदा मेरिट लिस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया पहले से घोषित परिणामों के आधार पर आगे बढ़ेगी। माना जा रहा है कि इस आदेश से लंबे समय से चल रहे ग्रेस मार्क्स विवाद पर फिलहाल विराम लग गया है और लाखों अभ्यर्थियों के लिए आगे की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है।
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